
हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025 हेतु भिण्ड जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश
मुख्य बिंदु:प्रतिबंधात्मक आदेश जारी: जिला दंडाधिकारी भिण्ड श्री संजीव श्रीवास्तव द्वारा परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व नकल रोकने के लिए आदेश लागू।प्रभावी अवधि: 25 फरवरी 2025 से परीक्षा समाप्ति (25 मार्च 2025) तक।
प्रतिबंध:
कोई भी व्यक्ति या समूह परीक्षा केंद्र से 100 मीटर के भीतर प्रवेश नहीं करेगा।
परीक्षार्थी, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी/अधिकारी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जा सकेगा।
अस्त्र-शस्त्र, धारदार हथियार (तलवार, भाला, फरसा, कटार आदि) लेकर परीक्षा केंद्र क्षेत्र में प्रवेश व प्रदर्शन वर्जित।
कोई भी व्यक्ति/समूह परीक्षा केंद्र के रास्ते में बाधा नहीं डालेगा।
मोबाइल, ब्लूटूथ सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित।
परीक्षा केंद्र के आसपास अनाधिकृत रूप से घूमना, सामग्री बांटना, प्रचार-प्रसार वर्जित।
परीक्षा केंद्र के 100 मीटर दायरे में दुकानें (चाय-पान, फोटो कॉपी, कंप्यूटर, मोबाइल रिचार्ज, शराब आदि) परीक्षा अवधि में बंद रहेंगी।
नकल सामग्री (गाइड, पर्चियां, नोट्स, किताबें) परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाना सख्त वर्जित।
परीक्षा केंद्र की बाउंड्री व छत से प्रवेश या सहयोग करना निषिद्ध।
उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाही:
आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 व अन्य अधिनियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी, एसडीएम व तहसीलदार इस आदेश का प्रभावी पालन करवाएंगे।
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