
नगर भिण्ड में वाहन गति सीमा निर्धारित, जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में किया संशोधन
भिण्ड। जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने नगर भिण्ड में सुभाष तिराहे से इंदिरा गांधी चौराहा के मध्य मार्ग पर वाहनों की गति सीमा निर्धारित कर संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 20 किमी/घं. तथा अन्य सभी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 40 किमी/घं. होगी।
शामिल मार्ग:
संशोधित आदेश के तहत, भिण्ड नगर में सुभाष तिराहे से इंदिरा गांधी चौराहा के बीच के मार्गों में वायपास मार्ग तथा सुभाष तिराहे से परेड चौराहा होते हुए इंदिरा गांधी चौराहा जाने वाला मुख्य मार्ग सम्मिलित होंगे।
तत्काल प्रभावी आदेश:
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा, और पुलिस अधीक्षक भिण्ड, जिला परिवहन अधिकारी एवं खनिज अधिकारी को आदेश के पालन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई:
आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा यातायात नियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
यह आदेश भिण्ड जिले के समस्त नागरिकों एवं व्यापारियों के लिए लागू होगा।
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