BhindE-Paper

महाशिवरात्रि पर्व पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध

संजीव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

महाशिवरात्रि पर्व पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध

भिण्ड – महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर जिले में कानून-व्यवस्था एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

इस आदेश के अनुसार, 25 फरवरी 2025 को प्रातः 06:00 बजे से 26 फरवरी 2025 को रात्रि 11:59 बजे तक जिले के सभी प्रमुख मार्गों से भारी/बड़े (रेत-गिट्टी) वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी

आदेश जारी करने के पीछे मुख्य कारण

पुलिस अधीक्षक भिण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर कांवड़ यात्रियों एवं श्रद्धालुओं का शिव मंदिरों की ओर भारी संख्या में आवागमन होता है। पूर्व में इस दौरान भारी वाहनों के कारण सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं सामने आई हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु इस वर्ष भारी/बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी) की आवाजाही एवं अनावश्यक पार्किंग पर पूर्णतः रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।

प्रतिबंध के मुख्य बिंदु

  • भारी/बड़े वाहन (रेत-गिट्टी) जिले के किसी भी प्रमुख मार्ग से नहीं गुजरेंगे।
  • मुख्य मार्गों के दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा में किसी भी भारी वाहन की अनावश्यक पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी।
  • कोई भी व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन नहीं करेगा, न ही किसी को प्रेरित करेगा।

उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक, जिला परिवहन अधिकारी एवं खनिज अधिकारी भिण्ड को दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्रसारित द्वारा: प्रताप न्यूज़ लाइव
#CMMadhyaPradesh #JansamparkMP #भिण्ड #Bhind

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!