भोपालमध्य प्रदेश

भोपाल में भिक्षावृत्ति पर रोक,कलेक्टर ने जारी किया आदेश,भिक्षा स्वरूप कुछ भी देने या लेने पर कानूनी कार्रवाई

भिखारियों से किसी भी प्रकार का सामान खरीदना भी प्रतिबंधित

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश
ट्रैफिक सिग्नल, चौराहों, धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों द्वारा स्वयं या अपने परिवारों के साथ भिक्षावृत्ति की जाती है। भिक्षावृत्ति से एक ओर जहां ये लोग भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगायें जाने संबंधी शासन के आदेशों की अवहेलना कर रहे है। वही दूसरी ओर आमजन के
सामान्य यातायात आदि में भी कही न कही बाधा उत्पन्न करते है। भोपाल जिले में इस प्रकार की भिक्षावृत्ति में अन्य राज्यों एवं शहरों के व्यक्ति भी संलग्न रहते है, जिनमें कई व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास भी रहता है। भिक्षावृत्ति कार्य में संलग्न अधिकांश व्यक्ति नशे या अन्य गतिविधियों में लिप्त भी होते है। इसी तरह भिक्षावृत्ति कराने की आड़ में कई आपराधिक गतिविधियां भी संचालित की जाती है। ट्रैफिक सिग्नलों पर भिक्षावृत्ति के कारण दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। यह भी सर्वविदित है कि भिक्षावृत्ति एक सामाजिक बुराई है। शासन द्वारा भी भिक्षावृत्ति को रोकने हेतु समय-समय पर समुचित निर्देश जारी किये गये हैं। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भोपाल जिले के समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। भिखारियों को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना प्रतिबंधित किया जाता है। जो व्यक्ति भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कोई चीज प्रदान करता है या देता है या इनसे कोई सामान खरीदता हैं तो उसके विरूद्ध भी इस आदेश का उल्लंघन के लिए कानूनी कार्यवाही की जावेगी। भिक्षुकों को प्रतिस्थापित कर उनके रहने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलार स्थित आश्रय स्थल को भिक्षुक गृह के रुप में आरक्षित किया जाता है। यह आदेश आम जनता के लिए है। तथा सार्वजनिक प्रचार के माध्यमों, समाचार पत्रों के माध्यमों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 (2) के अंतर्गत आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!