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शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि में वृद्धि करने वित्त मंत्री को ज्ञापन प्रेषित__ गजेंद्र श्रीवास्तव प्रदेश महामंत्री*

जगदलपुर8 अप्रैल /*छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री गजेंद्र श्रीवास्तव* ने *माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त, वाणिज्य कर ,आवास एवं पर्यावरण ,योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग* को पत्र प्रेषित कर छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों को शासकीय सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर उनके परिवार को मिलने वाली 50000/ की *अनुग्रह राशि* की वृद्धि कर 125000/ करने की मांग की है।

श्री श्रीवास्तव ने आगे बताया कि किसी शासकीय सेवक की सेवा में रहते मृत्यु होने पर उसके परिवार को वेतनमान में बैंड वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग के 6 माह के बराबर अधिकतम 50000/ की सीमा तक अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रावधान है। क्योंकि यह पुराने वेतनमान के आधार पर दिया जा रहा है।
वर्तमान में प्रदेश के शासकीय सेवकों को सातवां वेतनमान प्राप्त है ।तथा इसी अप्रैल महीने में मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को मृतक शासकीय सेवक के वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में देय वेतन के 6 गुना के बराबर अधिकतम 125000/ अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया गया है।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश से ही पृथक होकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन वर्ष 2000 में हुआ है तथा समय-समय पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवकों से हितार्थ लिए जाने वाले निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य में भी लागू किए जाते रहे हैं ।

संघ के संभाग अध्यक्ष अतुल शुक्ला, जिला अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष संजय चौहान, सुभाष पांडे, मनोज महापात्र ,सचिव अनिल गुप्ता, राजेंद्र पांडे ,प्रमोद पांडे ,आर पी मिश्रा, जी एल यादव ,संजय वैष्णव, थैलेश जोशी ,तारा सिंह फूटान आदि ने भी छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवकों के हितार्थ शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को देय अनुग्रह राशि को वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के आधार पर 50000/ से बढ़ाकर 125000 /करने की मांग दोहराई है ।

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