हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने विशेष शिविर 19 मई से 21 मई तक
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने विशेष शिविर 19 मई से 21 मई तक
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने विशेष शिविर 19 मई से 21 मई तक
कोंडागांव, 15 मई 2025/ एक अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। लोगों की सुविधा के लिये जिले में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग एवं फिटमेंन्ट कार्य हेतु 3 दिवसीय शिविर का आयोजन 19 मई 2025 से 21 मई 2025 तक जिला परिवहन कार्यालय कोण्डागांव में किया जाएगा। एचएसआरपी नंबर प्लेट हेतु आवेदन के लिए लोगों को अपने साथ वाहन का आरसी कार्ड एवं आधार कार्ड के साथ आना होगा एवं निर्धारित शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के पश्चात् नंबर प्लेट हेतु आवेदन किया जायेगा। जिसके पश्चात् एक सप्ताह के भीतर जिला परिवहन कार्यालय कोण्डागांव में आकर वाहन में नंबर प्लेट लगाया जा सकता है। साथ ही जिन लोगों का वाहन में मोबाईल नंबर अपटेड नहीं है उन वाहनों में मोबाईल नंबर अपटेड का भी कार्य जिला परिवहन कार्यालय कोण्डागांव में किया जायेगा।
घर बैठै भी ऐसे कर सकते हैं ऑनलाईन अप्लाई
सरकार द्वारा सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने हेतु अधिकृत पंजीकृत पोर्टल https://cgtransport.gov.in जारी किया गया है, जिसके माध्यम से ऑनलाईन एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने हेतु आवेदन किया जा सकता है। उस साइट में जाकर अपनी सभी आवश्यक विवरण जैसे वाहन नंबर,चेसिस नंबर,इंजन नंबर, पता, मोबाईल नंबर, और फ्यूल ऑप्शन आदि भरने के पश्चात् पंजीकृत मो. नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा जिसके पश्चात् निर्धारित शुल्क भुगतान करने के पश्चात् एक रसीद मिलेगी, जैसे ही वाहन का हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट तैयार हो जाएगी, मोबाइल पर उसका मैसेज आ जाएगा। इसके बाद अधीकृत डीलर के पास जाकर उसे लगवा सकेंगे।
शासन द्वारा निर्धारित शुल्क
शासन द्वारा टू व्हीलर के लिए 365.80 रूपए, थ्री व्हीलर के लिए 427.16 रुपए, एलएमव्ही के लिए 656.08 रुपए और हैवी कॉमर्शियल वाहन के लिए 705.64 रुपए निर्धारित किया गया है।
एचएसआरपी नही लगाने वाले वाहन मालिकों को देना होगा जुर्माना
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि भविष्य में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगाने वाले वाहन स्वामी पर मोटरयान अधिनियम के तहत् चालानी कार्यवाही की जाएगी।