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शिक्षा विभाग में भ्रूत्य की विसंगति पूर्ण वरिष्ठता सूची जारी__ ई/टी संवर्ग अलग-अलग करें___ फेडरेशन*

 

जगदलपुर” जिला शिक्षा अधिकारी जिला बस्तर के आदेश क्रमांक/ 4048/ स्था.04/व सूं/2025 जगदलपुर दिनांक 28.0 3.2025 के अनुसार नियमित/ आकस्मिकता निधि भ्रूत्य ई संवर्ग की दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में जो वरिष्ठता सूची जारी की गई इस सूची में टी संवर्ग के भ्रूत्य को सम्मिलित किया गया है ।
इस विसंगति पूर्ण वरिष्ठता सूची को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संभाग प्रभारी कैलाश चौहान तथा अध्यक्ष गजेंद्र श्रीवास्तव ने जिला शिक्षा अधिकारी जिला बस्तर को पत्र प्रेषित कर कहा कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर दिनांक 10.03. 2015 के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग , आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग का हस्तांतरण स्कूल शिक्षा विभाग में किए जाने के फल स्वरुप नियम 11 में व्याख्या किया गया है कि अलग-अलग संवर्ग के हितलाभ अलग अलग रहेंगे।
इस प्रकार ई संवर्ग का अलग तथा टी संवर्ग का अलग वरिष्ठता सूची जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने विसंगति पूर्ण ई संवर्ग की वरिष्ठता सूची में सरल क्रमांक 17 से 42 तक टी संवर्ग के समाहित किए गए भ्रूत्य को पृथक कर टी संवर्ग की वरिष्ठता सूची में समाहित किए जाने की मांग की है।

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