क्राइमभोपाल

राज्य सायबर पुलिस की छात्राओं महिलाओं के अश्लील फोटो वीडियो बनाकर शोषण और ब्लैकमेलिंग से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी

सायबर क्राइम हेल्प लाइन या टोल फ्री नम्बर 1930 पर तत्काल रिपोर्ट करें

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्यप्रदेश
वर्तमान में जालसाजों या संगठित गिरोह द्वारा छात्राओं महिलाओं से यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के मामले में सामने आ रहे हैं, जिनमें महिलाओं को फर्जी प्रेम-जाल में फसाकर, उनके अश्लील अंतरंग वीडियो बनाकर यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग की जाती है। स्कूल कॉलेज जाने वाली, घर से बाहर रहकर पढ़ने वाली युवतियों एवं अकेली रहने वाली महिलाएं जालसाजों के निशाने पर हैं। जालसाज व्यक्ति निजी स्तर पर या संगठित गिरोह बनाकर इस प्रकार की युवतियों महिलाओं से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग आदि या सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती करते हैं। जालसाज महंगी जीवनशैली और लग्ज़री गाड़ियों व इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, इस प्रकार दिखावे के प्रलोभन में आकर युवतियां ऐसे लोगों की बातों में आकर इनसे दोस्ती कर लेती हैं। कई बार जालसाजों के गिरोह में इनके सहयोग के लिए महिलाएं भी होती हैं। शुरू में जालसाज का व्यवहार बेहद सहयोगात्मक एवं शराफत भरा होता है, जिससे ये युवतियों का विश्वास जीत लेते हैं। इसके बाद जालसाज युवतियों को पब, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा इत्यादि जगहों पर ले जाकर लक्जरी जीवन शैली एवं नशे की लत लगवाकर नशे की हालत में इनका यौन शोषण करते हैं। ऐसे स्थान पर अधिकतर इनके गिरोह के सहयोगी सदस्य ही होते हैं, इन स्थानों पर छुपे हुए कैमरे लगे होते हैं। जालसाज आपत्तिजनक स्थितियों की अश्लील फोटो वीडियो बनाकर युवतियों को ब्लैकमेल करते हैं एवं गिरोह के अन्य सदस्यों से यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करते हैं। पीड़िताओं को सहेलियों एवं परिचित युवतियों को इनकी बताई जगहों पर लाने के लिए मजबूर कर उनका भी जबरन यौन शोषण एवं इसी प्रकार ब्लैकमेलिंग करते हैं, जिससे कई युवतियां इनका शिकार हो जाती हैं। कुछ प्रकरण में महिलाओं पर जबरन शादी, धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जाता है एवं इन्हें मानव तस्करी व देह व्यापार जैसे अनैतिक कार्य में भी धकेला जा सकता है। कुछ सावधानियां रखकर इससे बचा जा सकता है आपत्तिजनक अंतरंग फोटो वीडियो अपने मोबाइल में निर्मित संग्रहित न करें और न ही किसी को करने दें।सोशल मीडिया पर या स्कूल कॉलेज आदि में युवतियां महिलाएं बिना पूर्ण रूप से सत्यापित किए बिना किसी भी अनजान व्याक्ति से दोस्ती न करें। किसी व्यक्ति की लक्ज़री जीवन शैली के प्रलोभन में न आए ये दिखावा भी हो सकता है एवं किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। ऑनलाइन मित्र से एकांत में अकेले मिलने न जाएं। इस प्रकार के अपराध घटित होने पर शिकायत अपने नजदीकी पुलिस थाने में या www.cybercrime.gov.in या सायबर क्राइम हेल्प लाइन या टोल फ्री नम्बर 1930 पर तत्काल की जानी चाहिए।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!