जिला कोंडागांव मत्स्याखेट पर 15 अगस्त तक रहेगा प्रतिबंध
जिला कोंडागांव मत्स्याखेट पर 15 अगस्त तक रहेगा प्रतिबंध
जिला कोंडागांव मत्स्याखेट पर 15 अगस्त तक रहेगा प्रतिबंध
कोण्डागांव, 16 जून 2025/ मत्स्य संचालनालय छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुये उन्हे संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मस्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा-3 उपधारा-2 (दो) के तहत 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। इस दौरान जिले के समस्त नदियों-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदीयों में जिन पर सिंचाई के तालाब जलाशय (बड़े या छोटे) जो निर्मित किये गये हैं में किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट 15 अगस्त 2025 तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
मछली पालन विभाग के सहायक संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम-3 (5) के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होगा। अन्य प्रांतों से मछली आयात कर विक्रय करने में शासन द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है, तथापि ऐसी मछली के परिवहन या विक्रय के दौरान मछली आयात संबंधी पर्याप्त साक्ष्य रखना आवश्यक है। जिस राज्य से मछली आयात की गई है, उस राज्य के मछली पालन विभाग द्वारा लागू नियमों का पालन भी सुनिश्चित हो।